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उद्योग स्थापित करने के लिए 28 जुलाई तक करें आवेदन

Wed, 14 Jul 2021 12:39 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jul 2021 12:39 AM IST
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Apply by July 28 to set up an industry
झांसी। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में उद्योग स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये तक उत्पादन इकाई एवं 10 लाख रुपए तक सेवा उद्योग के अंर्तगत प्रोजेक्ट बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे।
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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा सामान्य जाति के पुरुष वर्ग को प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिशत तथा अन्य सभी आरक्षित वर्ग महिला, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग को प्रोजेक्ट लागत का दस प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग को 5 फीसदी अंशदान स्वयं वहन करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग के सफल संचालन पर तीन वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत ऋण धनराशि पर ब्याज दिए जाने का भी प्रावधान है। बताया कि ऋण के लिए 28 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0510-2441227 व मोबाइल नंबर 7408410797 एवं ऋण आवेदन इलाइट टाकीज स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
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