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Jhansi News: मासिक रिटर्न दाखिल न करने पर 92 व्यापारी फर्म पर लगेगा जुर्माना

Thu, 16 Jul 2026 02:28 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 16 Jul 2026 02:28 AM IST
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92 trading firms to be fined for not filing monthly returns
झांसी। जीएसटी विभाग ने मासिक रिटर्न दाखिल न करने वाले 92 व्यापारी फर्मों को चिह्वित कर लिया है। सभी व्यापारी फर्म को नोटिस जारी कर जुर्माना समेत रिटर्न दाखिल कराया जाएगा। मासिक रिटर्न भरने में लापरवाही बरतने पर विभाग को 25 हजार तक जुर्माना वसूलने का अधिकार है।
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जीएसटी झांसी परिक्षेत्र में 70985 व्यापारी फर्म रजिस्टर्ड है। व्यापारियों को हर माह किए गए व्यापार पर मासिक रिटर्न दाखिल करना होता है। इसके लिए विभाग अगले माह के 20 तारीख की तिथि निश्चित करता है। नेटवर्क व अवकाश को लेकर व्यापारियों को राहत देने के लिए मासिक रिटर्न की तिथि में बदलाव की घोषणा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर विभाग ने मासिक रिटर्न दाखिल करने को लेकर विभाग ने मॉनीटरिंग शुरू कर दी है। जुलाई माह में त्रि-मासिक रिटर्न को लेकर भी विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इधर समय से मासिक रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों को लेकर की गई छानबीन में परिक्षेत्र के 92 व्यापारी फर्म को चिंहित किया गया है। जिन्होंने मासिक रिटर्न दाखिल करने में लापरवाही बरती है। ऐसे सभी व्यापारी फर्म को चिंहित कर अब उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। ऐसे व्यापारियों को नोटिस जारी कर सभी से जुर्माना समेत मासिक रिटर्न दाखिल कराया जाएगा। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-वन डी के सचान ने बताया कि मासिक रिटर्न भरने में लापरवाही पर विभाग 25 हजार तक जुर्माना वसूल सकता है। समीक्षा के दौरान परिक्षेत्र में 92 व्यापारी फर्म को चिंहित किया गया है, जिन्होंने समय से मासिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इन सभी को जुर्माना वसूलकर रिटर्न दाखिल कराया जाएगा।
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