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कोर्ट- दो को साढ़े तीन साल की सजा-City

Sun, 03 Jun 2018 02:28 AM IST
Updated Sun, 03 Jun 2018 02:28 AM IST
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कोर्ट- दो को साढ़े तीन साल की सजा-City
दो अभियुक्तों को साढ़े तीन साल की सजा
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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट नीलकंठ सहाय की अदालत ने दो अभियुक्तों पर दोष सिद्घ होने पर साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक शारिक इकबाल के अनुसार जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे 26 मार्च 2016 को दोपहर ढाई बजे जजी स्थित अपने बस्ते पर सहायक अधिवक्ता अरविंद कुमार और दीपक निम के साथ बैठे थे। इसी बीच पुलिस हिरासत में आए थाना सीपरी बाजार के गांव बेहटा निवासी गोविंद यादव और रामजी यादव ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको गालियां देना शुरू कर दी। दस लाख रुपये वसूल करने की बात कहकर भागने की भी कोशिश की। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह उस पर काबू पाया तो धमकी दी।

मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने बीचबचाव कर अलग कराया। वह शिकायत लेकर थाने पहुंचे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाद में एसएसपी के निर्देश नवाबाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। शनिवार को अदालत ने दोनों अभियुक्तों को एससीएसटी एक्ट मेें साढ़े तीन साल की सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाकर दंडित किया।
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