फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   सफर में घायल सवारी की मदद करेगा रोडवेज-DHT

सफर में घायल सवारी की मदद करेगा रोडवेज-DHT

Tue, 13 Feb 2018 02:52 AM IST
Updated Tue, 13 Feb 2018 02:52 AM IST
विज्ञापन
सफर में घायल सवारी की मदद करेगा रोडवेज-DHT
फोटो
विज्ञापन

सफर में घायल सवारी की मदद करेगा रोडवेज
इलाज कराने के लिए 25 हजार से ढाई लाख रुपये तक की होगी मदद
मौत होने पर परिवार को दिया जाएगा पांच लाख रुपये मुआवजा
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
रोडवेज की बस में सवारी करने वाले अगर किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उनके उपचार के लिए 25 हजार से ढाई लाख रुपये तक की मदद विभाग करेगा। हादसे में मौत होने पर उसके परिजनों को पांच लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। यह व्यवस्था लागू हो गई है।

यात्री राहत योजना के तहत रोडवेज मुख्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों में बताया गया कि हादसे में सामान्य घायल को 25 हजार रुपये, गंभीर रूप से घायल को एक लाख रुपये, बेहद गंभीर यात्री को ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे। अपंग होने पर भी यह मुआवजा दिया जाएगा। रोडवेज के एआरएम राम लवट ने बताया कि प्रदेश भर में रोडवेज क ी बसों में लाखों यात्री सफर करते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा कई कदम उठाए जाते रहे है। इन्हीं में एक है यात्री राहत योजना। यह योजना 2016 में बनी थी। इसमें यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी यात्री की सफर के दौरान हुए हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। हादसे में घायल हुए यात्री की चिकित्सा बिल भुगतान होगा। यह मदद रोडवेज की सभी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed