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सफर में घायल सवारी की मदद करेगा रोडवेज-DHT
Updated Tue, 13 Feb 2018 02:52 AM IST
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सफर में घायल सवारी की मदद करेगा रोडवेज
इलाज कराने के लिए 25 हजार से ढाई लाख रुपये तक की होगी मदद
मौत होने पर परिवार को दिया जाएगा पांच लाख रुपये मुआवजा
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
रोडवेज की बस में सवारी करने वाले अगर किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उनके उपचार के लिए 25 हजार से ढाई लाख रुपये तक की मदद विभाग करेगा। हादसे में मौत होने पर उसके परिजनों को पांच लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। यह व्यवस्था लागू हो गई है।
यात्री राहत योजना के तहत रोडवेज मुख्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों में बताया गया कि हादसे में सामान्य घायल को 25 हजार रुपये, गंभीर रूप से घायल को एक लाख रुपये, बेहद गंभीर यात्री को ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे। अपंग होने पर भी यह मुआवजा दिया जाएगा। रोडवेज के एआरएम राम लवट ने बताया कि प्रदेश भर में रोडवेज क ी बसों में लाखों यात्री सफर करते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा कई कदम उठाए जाते रहे है। इन्हीं में एक है यात्री राहत योजना। यह योजना 2016 में बनी थी। इसमें यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी यात्री की सफर के दौरान हुए हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। हादसे में घायल हुए यात्री की चिकित्सा बिल भुगतान होगा। यह मदद रोडवेज की सभी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा।
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सफर में घायल सवारी की मदद करेगा रोडवेज
इलाज कराने के लिए 25 हजार से ढाई लाख रुपये तक की होगी मदद
मौत होने पर परिवार को दिया जाएगा पांच लाख रुपये मुआवजा
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
रोडवेज की बस में सवारी करने वाले अगर किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उनके उपचार के लिए 25 हजार से ढाई लाख रुपये तक की मदद विभाग करेगा। हादसे में मौत होने पर उसके परिजनों को पांच लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। यह व्यवस्था लागू हो गई है।
यात्री राहत योजना के तहत रोडवेज मुख्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों में बताया गया कि हादसे में सामान्य घायल को 25 हजार रुपये, गंभीर रूप से घायल को एक लाख रुपये, बेहद गंभीर यात्री को ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे। अपंग होने पर भी यह मुआवजा दिया जाएगा। रोडवेज के एआरएम राम लवट ने बताया कि प्रदेश भर में रोडवेज क ी बसों में लाखों यात्री सफर करते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा कई कदम उठाए जाते रहे है। इन्हीं में एक है यात्री राहत योजना। यह योजना 2016 में बनी थी। इसमें यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी यात्री की सफर के दौरान हुए हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। हादसे में घायल हुए यात्री की चिकित्सा बिल भुगतान होगा। यह मदद रोडवेज की सभी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा।
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