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कोर्ट- हत्यारे पति को आजीवन कारावास-City
Updated Sun, 26 Aug 2018 02:56 AM IST
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हत्यारे पति को आजीवन कारावास
- दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर कर दी थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) संजय कुमार द्वितीय की अदालत में पत्नी की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर हत्यारे पति को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तीन जून 2014 को थाना टहरौली में कैलाश प्रसाद ने लिखित तहरीर देते हुये बताया था कि उसकी भांजी रचना देवी की शादी ग्राम बकायन निवासी रामजीवन के साथ वर्ष 2012 में हुई थी। शादी के बाद से ही रचना से दहेज में मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठी, पचास हजार रुपये की मांग को लेकर ससुराली जन उत्पीड़न करने लगे। ग्राम बकायन में रहने वाले ग्रामीणों से पता चला कि रचना को ससुराल वालों ने यातना देकर हत्या कर दी है तथा शव छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति रामजीवन के विरुद्ध धारा 498 ए, 326, 323 व 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जहां आरोप सिद्ध होने पर पति रामजीवन को धारा 302 के अपराध में दोषी मानते हुये आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई। पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कपिल करौलिया ने की।
- दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर कर दी थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) संजय कुमार द्वितीय की अदालत में पत्नी की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर हत्यारे पति को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तीन जून 2014 को थाना टहरौली में कैलाश प्रसाद ने लिखित तहरीर देते हुये बताया था कि उसकी भांजी रचना देवी की शादी ग्राम बकायन निवासी रामजीवन के साथ वर्ष 2012 में हुई थी। शादी के बाद से ही रचना से दहेज में मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठी, पचास हजार रुपये की मांग को लेकर ससुराली जन उत्पीड़न करने लगे। ग्राम बकायन में रहने वाले ग्रामीणों से पता चला कि रचना को ससुराल वालों ने यातना देकर हत्या कर दी है तथा शव छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति रामजीवन के विरुद्ध धारा 498 ए, 326, 323 व 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जहां आरोप सिद्ध होने पर पति रामजीवन को धारा 302 के अपराध में दोषी मानते हुये आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई। पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कपिल करौलिया ने की।
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