फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   कोर्ट- लुटेरे को चार वर्ष की सजा-City

कोर्ट- लुटेरे को चार वर्ष की सजा-City

Sat, 04 Aug 2018 01:45 AM IST
Updated Sat, 04 Aug 2018 01:45 AM IST
विज्ञापन
कोर्ट- लुटेरे को चार वर्ष की सजा-City
लुटेरे को चार वर्ष की सजा
विज्ञापन

झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अश्विनी कुमार त्रिपाठी की अदालत ने लूट का दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त को चार साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने महिला के गले से चेन खींची थी।
29 अप्रैल 2014 को शैलेंद्र कुमार दुबे ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन अर्चना मिश्रा सुबह नौकरी करने एमईएस विभाग कैंट क्षेत्र जाने को निकली। इसी बीच गणेश बाजार चौराहा पर सामने से आ रहे बाइक सवार बदमाश उसकी बहन के गले पर झपट्टा मारकर सोने की जंजीर छीनकर भाग निकले थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने हाइडल कॉलोनी निवासी अभिषेक उर्फ बंटी चंदेल, जित्तू उर्फ जितेंद्र उर्फ चीमा चन्देल निवासी अत्री गार्डन के पास, सचिन व रवि रायकवार को गिरफ्तार कर माल बरामद किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म भी स्वीकार किया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। दौरान मुकदमा अभियुक्त सचिन की मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त जित्तू उर्फ जितेंद्र की अनुपस्थिति के चलते उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने बताया कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त रवि रायकवार को धारा 392 के आरोप में चार साल की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed