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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   15 to 10-10 years of jail in looting and subversion

लूटपाट और तोड़फोड़ में 15 को 10-10 साल की जेल

Wed, 21 Jun 2017 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 21 Jun 2017 01:41 AM IST
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15 to 10-10 years of jail in looting and subversion
police - फोटो : demo
झांसी। बीस साल पहले रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम गुढ़ा के एक घर में घुसकर लूटपाट और तोड़फोड़ करने के मामले में अदालत ने पंद्रह अभियुक्तों को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
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ग्राम गुढ़ा निवासी पूरन सिंह के घर पर तीन नवंबर 1997 की सुबह साढ़े छह बजे लाठी, डंडे, बंदूक से लैस होकर आए कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था। उस समय घर के सभी पुरुष खेत पर गए थे।
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घर में पूरन सिंह की पत्नी भूरी और बहुएं पिस्ता, ममला व सुरेन मौजूद थीं।
आरोपी घर में घुसकर मारपीट करने लगे। इसके अलावा उन्होंने घर में रखे सोने-चांदी के जेवर व कीमती सामान लूट लिया। साथ ही एक ट्रैक्टर में आग लगा दी और दूसरे ट्रैक्टर को कुएं में फेंक दिया। पंपसेट को भी कुएं में गिरा दिया। इसके अलावा घर में आगजनी कर अनाज और अन्य सामान जला दिया। घटना की तहरीर भूरी ने रक्सा थाना पुलिस को दी थी।
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अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) शकील अहमद खां ने मामले की सुनवाई के बाद ग्राम गुढ़ा निवासी मूरत सिंह, आजाद, पंजाब, महेश, हाकिम, किल्लू, सालिगराम, शीतल, राजकुमार, बलवान, भगवत, बलवीर, वालिस्टर, शंकर और राजू को दो अलग-अलग धाराओं में दस-दस साल की जेल और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी अभियुक्तों को दंडित किया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड से प्राप्त होने वाली आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीके राजपूत ने की।

- बीस साल पहले रक्सा थाना क्षेत्र में हुई थी घटना
- न्यायालय ने सभी अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया
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