फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   अदर्स: बिजली चोरी पकड़ी तो लगेगा 98 हजार का करंट,,,-City

अदर्स: बिजली चोरी पकड़ी तो लगेगा 98 हजार का करंट,,,-City

Tue, 19 Sep 2017 07:15 PM IST
Updated Tue, 19 Sep 2017 07:15 PM IST
विज्ञापन
अदर्स: बिजली चोरी पकड़ी तो लगेगा 98 हजार का करंट,,,-City

विज्ञापन
बिजली चोरी पर सख्ती, दोगुना जुर्माना
एक किलोवाट पर 98 हजार पैनाल्टी
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। अब बिजली चोरी पकड़ी गई तो दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। विद्युत नियामक आयोग की नई गाइड लाइन पर अमल शुरू हो गया है। इसके तहत यदि किसी घर में कटिया के जरिए बिजली इस्तेमाल का मामला पकड़ा गया तो एक किलोवाट लोड पर शमन शुल्क सहित 98 हजार जुर्माना भरना पड़ेगा।
बिजली चोरी पकड़ने पर अभी प्रति किलोवाट चार हजार रुपये शमन शुल्क और 46800 रुपये जुर्माना (कर निर्धारण) जमा करना पड़ता है। कनेक्शन होने के बाद भी अगर आप मीटर बाईपास, मीटर में गड़बड़ी या अन्य किसी तरह से चोरी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपने जितने रुपये बिल के द्वारा एक साल में जमा किए हैं, वह राशि कर निर्धारण में से घटा दी जाती हैं। मगर, नियामक आयोग ने बिजली चोरी रोकने के लिए अब नया आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया गया है। चोरी के दौरान लोड एक किलोवाट से अधिक पाया गया तो जुर्माने की राशि उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। यह व्यवस्था जल्द ही लागू हो जाएगी।
विज्ञापन


विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 में दोगुना जुर्माने की व्यवस्था पहले से ही थी। पहले शमन शुल्क जमा करने पर माना जाता था कि संबंधित व्यक्ति ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। इस कारण जुर्माने का एक ही भाग जमा कराया जाता था। अब नियम बदल गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरपीएस तोमर, मुख्य अभियंता (वितरण)।

ज्यादातर ऐसे मामले
- कच्चे घर मेें कटिया डालकर बिजली चोरी
- बकाये पर कनेक्शन कटने के बाद फिर जोड़ लेना
- चोरी की बिजली से सिंचाई की मोटर चलाना
- घरेलू बिजली कनेक्शन व्यावसायिक इस्तेमाल

ये है कानून
बिजली चोरी करते पाए जाने पर अगर अब तय शमन शुल्क जमा नहीं करते हैं तो तीन माह से पांच साल तक ही सजा हो सकती है।
- धारा 135 विद्युत अधिनियम: कटिया डालकर, घरेलू बिजली का व्यावसायिक इस्तेमाल।
- धारा 136 विद्युत अधिनियम: बिजली के सरकारी उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।
- धारा 137 विद्युत अधिनियम: विद्युत चोरी का सामान बरामद होने पर।
- धारा 138 विद्युत अधिनियत: मीटर से छेड़छाड़, काटे गए कनेक्शन को फिर जोड़ना।
- धारा 139 विद्युत अधिनियम: बिजली की बर्बादी करने जैसे मामलों में।
- धारा 140 विद्युत अधिनियम: बिजली के तार और अन्य उपकरण चोरी के मामले।


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed