फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   हत्या में चार को आजीवन कारावास की सजा-Lalitpur

हत्या में चार को आजीवन कारावास की सजा-Lalitpur

Wed, 27 Feb 2019 01:55 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 27 Feb 2019 01:55 AM IST
विज्ञापन
हत्या में चार को आजीवन कारावास की सजा-Lalitpur
हत्या में चार को आजीवन कारावास
विज्ञापन

झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर एक महिला समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना के अनुसार 13 जुलाई 2014 को बड़ागांव थाने के परसर गांव निवासी कोमल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके परिवार के राजकुमार के घर पर मंडप कार्यक्रम था। उनका पुत्र अखंड प्रताप सिंह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर ग्राम परसर निवासी धर्मेंद्र सिंह, ममता, मैरी गांव निवासी मनोज और दतिया के नितरौली निवासी विनोद ने उसे रास्ते में रोक लिया। गाली गलौज करते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत मेें दोष सिद्ध होने पर चारों को आजीवन कारावास और बीस- बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर छह- छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed