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Jaunpur News : पांच भाइयों सहित सात को हत्या मामले में उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया; दस वर्ष पहले चली थी गोली

Thu, 24 Oct 2024 02:31 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Thu, 24 Oct 2024 02:31 AM IST
सार

Jaunpur News : इस मामले में कोर्ट ने 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दो पक्षों से पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था। इस मामले में 18 सितंबर, 2013 को एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें रंजिश की बात सामने आई थी।

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Seven people including five brothers sentenced to life imprisonment in murder case fine also imposed
अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने खुटहन थानाक्षेत्र के हैदरपुर में मुकदमे की रंजिश में गोली मारकर हत्या करने के मामले में पांच सगे भाइयों समेत सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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क्रॉस केस में कोर्ट ने दो दोषियों को मारपीट, गाली और धमकी का दोषी पाते हुए तीन-तीन साल कारावास और प्रत्येक को 8000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

खुटहन थानाक्षेत्र के हैदरपुर गांव निवासी सुरेंद्र उपाध्याय प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक नारायण दास से मुकदमेबाजी की रंजिश थी। इसी को लेकर 22 मई 2013 को शाम 4:30 बजे नारायण दास उपाध्याय, राजदेव उपाध्याय, नारायण दास के पुत्र कमला, प्रसाद, अर्जुन, भीम, विनोद, महंत, कमला के पुत्र राजेंद्र, अंजना, वंदना, गीता, आशा, रिंकी ईंट, पत्थर, लाठी-डंडा और असलहों से लैस होकर उसके घर आए और गाली देते हुए मारने-पीटने लगे।

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ये है पूरा मामला

वादी पक्ष जान बचाकर घर में भागा। आरोपी घर में घुस गए। भाई नागेंद्र और अरविंद को बाहर खींच लाए और घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले जाने लगे। मनोज के ललकारने पर अर्जुन की लाइसेंसी राइफल से राजेंद्र ने नागेंद्र को गोली मार दी। इसके बाद अर्जुन ने राजेंद्र से राइफल छीनकर अरविंद को गोली मारी। आसपास के लोगों ने बीचबचाव किया। आरोपी असलहा लहराते और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नागेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घायल अरविंद को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उधर, शैलेश उपाध्याय के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश से सुरेंद्र उपाध्याय, देवेंद्र उपाध्याय, अरविंद उपाध्याय के खिलाफ 18 सितंबर 2013 को एफआईआर दर्ज हुई कि उसी दिन पड़ोसी अरविंद, सुरेंद्र, देवेंद्र, नागेंद्र, रोहित, दीपक, पुष्पा राड, बांस, कट्टा, ईंट लेकर उनके घर में घुसकर घर की औरतों के गहने छीनते हुए उन्हें मारने लगे।

अरविंद ने चाचा अर्जुन के सिर पर राॅड से मारा। नागेंद्र ने उनके ऊपर कट्टे से फायर किया। अर्जुन झुक गए और गोली अरविंद की जांघ में लगी। इसके बाद सुरेंद्र ने नागेंद्र से कट्टा छीन लिया। हाथापाई में सुरेंद्र ने फायर कर दिया और गोली नागेंद्र को लगी और उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की। पहले मुकदमे में नारायण दास की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने राजदेव, कमला, अर्जुन, भीम, विनोद, महंत, राजेंद्र को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पत्रावली में साक्ष्य न मिलने के कारण अंजना, रिंकी, आशा, वंदना व गीता को दोषमुक्त कर दिया। क्रॉस केस में कोर्ट ने सुरेंद्र और अरविंद उपाध्याय को मारपीट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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