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Jaunpur News: अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं

Wed, 19 Feb 2025 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 19 Feb 2025 12:39 AM IST
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No bail for the accused of kidnapping and rape
संवाद न्यूज एजेंसी
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जौनपुर। अपर सत्र जज पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने मंगलवार को अंतू गांव बझान जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला जीतू वर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मुंगराबादशाहपुर में उस पर नाबालिग के अपहरण और उससे दुष्कर्म का मामला दर्ज है।


मुंगरा बादशाहपुर ने 6 जून 2024 को जीतू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि दोपहर 1:00 बजे मेरी बेटी खेत की तरफ गई फिर वापस नहीं आई। उसके मोबाइल पर फोन करने पर पता चला कि आरोपी ने अपहरण कर लिया है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद करके उसका मेडिकल कराने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज किया गया। उसके बाद अपहरण के मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। आरोपी जीतू वर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी का जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
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