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जौनपुर: प्रेम विवाह करने पर गर्भवती युवती की हत्या के मामले में पिता समेत चार को उम्रकैद  

Tue, 30 Nov 2021 07:00 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Tue, 30 Nov 2021 07:00 PM IST
सार

18 अगस्त को खेत में अंकिता पर हमला कर दिया गया था। उसका पति संदीप जब वहां पहुंचा तो अंकिता जमीन पर गिरी थी और कई लोग वहां मौजूद थे। 
 

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Life imprisonment to four including father for murder of pregnant girl for love marriage
अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जौनपुर में प्रेम विवाह करने पर गर्भवती युवती की हत्या कराने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रकाश चंद शुक्ला ने मंगलवार को सजा सुनाई। न्यायाधीश ने युवती के पिता समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 80-80 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की कुल धनराशि में से 1.20 लाख युवती के पति को देने का आदेश दिया।

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मामला खुटहन थाना क्षेत्र के खानपुर गांव का है। मामले में अंकिता यादव के पति संदीप कुमार यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके अनुसार, 18 अगस्त 2017 की शाम संदीप को जानकारी मिली कि खेत में अंकिता पर हमला कर दिया गया है। संदीप वहां पहुंचा तो अंकिता जमीन पर गिरी थी और कई लोग वहां मौजूद थे।
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बहन शशि ने बताया कि वह और अंकिता खेत से घर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान तीन लोग आ गए और उसका मुंह बंद कर चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद अंकिता को गिराकर धारदार हथियार से गला काट दिया। आरोपियों में से एक का मोबाइल फोन मौके पर गिर गया था।

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टॉर्च की रोशनी से शशि ने आरोपी लालचंद यादव निवासी खानपुर को पहचान लिया, जबकि दूसरा व्यक्ति सफेद रंग और तीसरा काले रंग के कपड़े पहने था। शशि के शोर मचाने पर कई महिलाएं पहुंच गई। अंकिता को खुटहन अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

उस दौरान अंकिता गर्भवती थी। अंकिता गांव के पूर्व प्रधान रामआसरे यादव की पुत्री थी और उसने 15 मई 2017 को अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था। इससे रामआसरे नाराज था। आरोप लगाया गया था कि रामआसरे ने साजिश रच कर लालचंद और दो अन्य से अंकिता की हत्या कराई है।  

पुलिस विवेचना में दो अन्य आरोपियों प्रमोद कुमार और कन्हैयालाल का नाम सामने आया। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या, हत्या षड्यंत्र व गर्भपात का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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