जौनपुर: प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, अब पूरा शहर कंटेनमेंट जोन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति
बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर शाहगंज और मछलीशहर नगर में भी 13 मई तक लागू रहेंगे कोरोना कर्फ्यू वाले प्रतिबंध, दफ्तर भी आधी क्षमता के साथ ही खुलेंगे
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उत्तर प्रदेश के जौनपुर के शहरी इलाकों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जौनपुर व शाहगंज नगर पालिका और मछलीशहर नगर पंचायत को वृहद कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में 13 मई तक कोरोना कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध ही लागू रहेंगे। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई भी गतिविधि संचालित नहीं होगी। दफ्तर भी आधी क्षमता के साथ ही खुलेंगे। मतगणना, स्वास्थ्य, पुलिस सेवा के अलावा अन्य तरह के आवागमन पर भी पाबंदी रहेगी।
नगर पालिका परिषद जौनपुर में 122, शाहगंज में 11 और मछलीशहर में 6 सक्रिय मरीज हैं। यहां संक्रमण की दर 13 से 15 प्रतिशत तक है। कोविड एल-1 और एल-2 अस्पताल में आईसीयू व ऑक्सीजन समर्थित 90 प्रतिशत बेड भर चुके हैं। कोविड संक्रमण के प्रसार से प्राणों का संकट बना हुआ है। ऐसे में भौतिक रूप से वृहद कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत बताई गई थी। शासन के निर्देश पर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने 13 मई तक के लिए नगर पालिका क्षेत्र जौनपुर, शाहगंज और मछलीशहर नगर पंचायत को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहां पाबंदियां लगाई हैं।
इसके तहत स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, पानी, सफाई, सिंचाई, बैंक जैसे आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के अलावा अन्य किसी को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में वृहद सैनिटाइजेशन होगा। शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, बार, जिम, खेल कांप्लेक्स, धार्मिक स्थानों को बंद रखा जाएगा। एसडीएम और डीएसओ की निगरानी में कंटेनमेंट क्षेत्र में जरूरी सामानों की आपूर्ति की जाएगी। समूह में लोगों के खड़े होने पर प्रतिबंध रहेगा।
मीडियाकर्मियों को भी पहचान पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति रहेगी। अनावश्यक लोग बाहर टहल भी नहीं पाएंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि शहरी इलाके में कोरोना के तेज संक्रमण के मद्देनजर शासनादेश के तहत वृहद कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था को लागू किया गया है। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने का पूरा प्रयास रहेगा। एडीएम भू-राजस्व रोजाना इसकी समीक्षा कर स्थिति से अवगत कराएंगे।