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डीएम ने निलंबित किए 12 शस्त्र लाइसेंस
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जौनपुर। शांतिभंग और असलहे के दुरुपयोग की आशंका के मद्देनजर डीएम ने मंगलवार को 12 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया। संबंधित शस्त्रधारकों को 30 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। समुचित जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
जलालपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव निवासी रत्नाकर चौबे, ग्राम सुरहूरपुर निवासी गामा प्रसाद सिंह, ग्राम पुरेव निवासी हरिशंकर मिश्र, सिकरारा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरी निवासी केशजीत यादव, ग्राम शाहपुर निवासी लाल साहब सिंह, ग्राम मुकंदीपुर निवासी शिवपूजन मिश्रा और ग्राम रिठी निवासी गुलाब चंद्र यादव के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
इनके अलावा बक्शा के सुल्तानपुर गांव निवासी जटाशंकर दुबे, ग्राम दरियागंज निवासीइंद्रसेन सिंह उर्फ पिंटू सिंह, उदय राज, जफराबाद के ग्राम जगदीशपुर निवासी पलटू राम, सरपतहां थाना क्षेत्र के बाधगांव निवासी शेष कुमार सिंह के असलहों का लाइसेंस भी डीएम ने निलंबित किया है। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि लाइसेंस धारकों से शांतिभंग की आशंका है। उनकी ओर से असलहों के दुरुपयोग की भी आशंका जताई गई है। पुलिस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र लाइसेंस को निलंबित किया गया है। सभी को 30 जुलाई को न्यायालय में पक्ष रखने का मौका दिया गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं हुआ तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
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जलालपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव निवासी रत्नाकर चौबे, ग्राम सुरहूरपुर निवासी गामा प्रसाद सिंह, ग्राम पुरेव निवासी हरिशंकर मिश्र, सिकरारा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरी निवासी केशजीत यादव, ग्राम शाहपुर निवासी लाल साहब सिंह, ग्राम मुकंदीपुर निवासी शिवपूजन मिश्रा और ग्राम रिठी निवासी गुलाब चंद्र यादव के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
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इनके अलावा बक्शा के सुल्तानपुर गांव निवासी जटाशंकर दुबे, ग्राम दरियागंज निवासीइंद्रसेन सिंह उर्फ पिंटू सिंह, उदय राज, जफराबाद के ग्राम जगदीशपुर निवासी पलटू राम, सरपतहां थाना क्षेत्र के बाधगांव निवासी शेष कुमार सिंह के असलहों का लाइसेंस भी डीएम ने निलंबित किया है। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि लाइसेंस धारकों से शांतिभंग की आशंका है। उनकी ओर से असलहों के दुरुपयोग की भी आशंका जताई गई है। पुलिस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र लाइसेंस को निलंबित किया गया है। सभी को 30 जुलाई को न्यायालय में पक्ष रखने का मौका दिया गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं हुआ तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
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