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बक्शा थानाध्यक्ष को कोर्ट ने किया तलब

Thu, 13 Sep 2018 12:24 AM IST
Updated Thu, 13 Sep 2018 12:24 AM IST
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जौनपुर। दलित उत्पीडन समेत कई अन्य धाराओं में कोर्ट के आदेश के बाद भी केस न दर्ज करने पर विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने बक्शा थानाध्यक्ष के 24 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

बक्शा थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव निवासी सभाजीत के प्रार्थनापत्र पर विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जन जाति द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जौनपुर ने इसके पहले आरोपी जगदीश पाठक , तत्कालीन थानाध्यक्ष बक्शा शिवशंकर सिंह समेत कई अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ दलित उत्पीडन समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश बक्शा थानाध्यक्ष को 14 अगस्त 2018 को दिया था। लेकिन बक्शा थाने की पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद भी केस दर्ज नहीं किया। अदालत ने सोमवार को बक्शा थानाध्यक्ष के खिलाफ नोटिस जारी कर कहा है कि आप द्वारा किन परिस्थितियों में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। 24 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों ने आप के खिलाफ न्यायालय के आदेश की अवहेलना के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
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