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Jaunpur News: अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, कोर्ट ने 55 हजार का ठोका जुर्माना

Fri, 25 Jul 2025 04:39 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Fri, 25 Jul 2025 04:39 PM IST
सार

पुलिस की ओर से कराए गए पीड़िता के बयान व मेडिकल में इसकी पुष्टि हुई। पुलिस ने बढ़ी हुई धारा में केस डायरी दाखिल किया। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराया। 

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20 years imprisonment for accused of kidnapping and molestation in jaunpur
सांकतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी संजीव कुमार को 20 वर्ष की कैद व 55,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड के समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ। 

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पीड़िता की मां ने बीते 5 अक्तूबर 2021 को सुजानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि 30 सितंबर 2021 को उनकी बेटी (15) का संजीव कुमार ने अपहरण कर लिया। बाद में पीड़िता को पुलिस ने ढूंढ निकाला। इस दौरान उसने पीड़िता संग दुष्कर्म भी किया था। 
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पुलिस की ओर से कराए गए पीड़िता के बयान व मेडिकल में इसकी पुष्टि हुई। पुलिस ने बढ़ी हुई धारा में केस डायरी दाखिल किया। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराया। 
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गवाहों के बयान से पीड़िता का अपहरण करने व दुष्कर्म करने की साक्ष्य से पुष्टि हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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