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कोतवाल की गिरफ्तारी व वेतन रोकने का आदेश
Updated Sat, 11 Aug 2018 12:16 AM IST
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जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के हत्या का मामला राज्य बनाम नूर मोहम्मद में पिछले एक वर्ष से वारंट के बाद भी आजमगढ़ में तैनात कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह गवाही देने नहीं आ रहे हैं। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने कोतवाल की गिरफ्तारी का वारंट व वेतन रोकने का आदेश पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को दिया। कहा कि गवाही देने आने तक उनका वेतन रुका रहेगा। 18 अगस्त को अग्रिम कार्यवाही होगी। आदेश की कापी डीजीपी को भेजी गई।
जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामले में बरौली निवासी आरोपी भूपेश सिंह एवं कोतवाली थाना क्षेत्र के ख्वाजाजी टोला निवासी विशाल ने हत्या के प्रयास के मुकदमे में सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
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जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामले में बरौली निवासी आरोपी भूपेश सिंह एवं कोतवाली थाना क्षेत्र के ख्वाजाजी टोला निवासी विशाल ने हत्या के प्रयास के मुकदमे में सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
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