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आईजी के पीआरओ व थानाध्यक्षों की गिरफ्तारी का आदेश
Updated Wed, 27 Jun 2018 12:08 AM IST
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जौनपुर। विभिन्न थाना क्षेत्रों के एनडीपीएस एक्ट के मामलों में अवमानना नोटिस के बाद भी कई तारीखों से गवाही देने न आने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का वारंट अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट मनोज कुमार सिंह गौतम ने पैनल लायर सुरेंद्र प्रजापति के प्रार्थनापत्र पर जारी किया है।
लाइन बाजार थाना क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट के स्टेट बनाम मेहताब केस में आईजी वाराणसी के पीआरओ गोपालजी गुप्ता, कोतवाली थाना क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे स्टेट बनाम इरफान में थानाध्यक्ष बालेंद्र यादव, सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे स्टेट बनाम नागेंद्र में विजिलेंस, हजरतगंज लखनऊ में तैनात निरीक्षक एएच जैदी के खिलाफ, खेतासराय थाना क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे स्टेट बनाम वकील अहमद में शमशेर बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, सिद्धार्थनगर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट कोर्ट ने जारी किया है। नियत तिथि पर गवाहों के ना आने पर विधिक कार्रवाई की जोगी। गवाहों के न आने के कारण मुकदमों के निस्तारण में विलंब को देखते हुए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
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लाइन बाजार थाना क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट के स्टेट बनाम मेहताब केस में आईजी वाराणसी के पीआरओ गोपालजी गुप्ता, कोतवाली थाना क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे स्टेट बनाम इरफान में थानाध्यक्ष बालेंद्र यादव, सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे स्टेट बनाम नागेंद्र में विजिलेंस, हजरतगंज लखनऊ में तैनात निरीक्षक एएच जैदी के खिलाफ, खेतासराय थाना क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे स्टेट बनाम वकील अहमद में शमशेर बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, सिद्धार्थनगर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट कोर्ट ने जारी किया है। नियत तिथि पर गवाहों के ना आने पर विधिक कार्रवाई की जोगी। गवाहों के न आने के कारण मुकदमों के निस्तारण में विलंब को देखते हुए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
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