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दो दारोगा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

Sun, 04 Feb 2018 12:32 AM IST
Updated Sun, 04 Feb 2018 12:32 AM IST
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दो दारोगा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

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जौनपुर। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर एफटीसी द्वितीय ने दो दारोगा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट व कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनका वेतन रोकने का आदेश दिया है।
कोर्ट में विचाराधीन सुजानगंज थाना क्षेत्र के हत्या के एक मामले में न्यायालय ने वर्तमान में वाराणसी क्राइम ब्रांच में तैनात दरोगा शिवानंद यादव और मुगराबादशाहपुर थाने के दरोगा केके मिश्रा को साक्ष्य के साथ अदालत में तलब कयिा था। बार-बार तलब किए जाने के बाद भी वे हाजिर नहीं हुए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर न्यायाधीश ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट व कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रोसेस के तामिला के लिए जिला अधिकारी जौनपुर व वाराणसी को पत्र लिखते हुए मामले में सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि नियत की है।
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छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास
जौनपुर। तीन वर्ष पूर्व 10 वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी करने के आरोपी मीरगंज थाना क्षेत्र के भटहर गांव निवासी शिव लोचन को दोषी करार देते हुए शनिवार को एडीजे प्रथम एम पी सिंह ने तीन वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है ।
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अभियोजन के अनुसार मछलीशहर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला की प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 12 फरवरी 2015 को रात 11 बजे के करीब उसकी नाबालिग लड़की पड़ोस में आई बारात में नौटंकी देखने जा रही थी। रास्ते में मीरगंज थाना क्षेत्र के भटहर निवासी शिवलोचन उसका मुंह दबा कर गलत नियत से खेत में उठा ले गया। लड़की के चीखने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे आसपास के लोगों ने बचा लिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर यादव व राजेश कुमार उपाध्याय एडवोकेट ने पांच गवाह परीक्षित कराया ।न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की बहस सुनने एवम पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के परिशीलन करने के पश्चात आरोपी शिवलोचन को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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