फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   कर्मचारी के निलंबन की संस्तुति

कर्मचारी के निलंबन की संस्तुति

Sat, 20 Jan 2018 01:00 AM IST
Updated Sat, 20 Jan 2018 01:00 AM IST
विज्ञापन
कर्मचारी के निलंबन की संस्तुति

विज्ञापन


मछलीशहर। तहसील के नजारत में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुरेन्द्र कुमार मौर्य द्वारा अनुशासनहीनता और आदेश की अवहेलना करने के आरोप में तहसीलदार ने निलम्बित करने की संस्तुति की है। उपजिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी है। शुक्रवार के दिन नायब तहसीलदार से विवाद करना मंहगा पड़ गया। उस पर सरकारी कार्य न करने तथा अधिकारी के आदेश की अवहेलनाकरने के बावत नायब तहसीलदार द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र के आधार पर तहसीलदार ने यह कदम उठाया है। आरोप है कि कर्मचारी द्वारा अधिकारियों के आदेश एंव निर्देश के अनुपालन में हीला हवाली और अनियमियतता बरती जा रही है। मामले की पुष्टि होने पर तहसीलदार संतोष कुमार सोनकर ने यह कार्रवाई की। हालांकि उपजिलाधिकारी के तहसील मुख्यालय पर मौजूद न रहने के कारण निलम्बन पत्र जारी नहीं हो सका है।

सुरेंद्र कुमार मौर्य ने नायब तहसीलदार पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तहसील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के माध्यम से एसडीएम को पत्रक सौंपा। नजारत में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आरोप है कि शुक्रवार को नायब तहसीलदार ने उसे बुलाकर दूसरे तल से कंबल का गट्ठर उतारकर गाड़ी में लादने के लिये कहा। कर्मचारी ने गाड़ी दरवाजे पर लगने के बाद कंबल लादने की बात कही। इस पर नायब तहसीलदार संतोष शुक्ला ने गालियां देते हुए कंबल न लादने पर निलंबित करने की धमकी दिए। नायब तहसीलदार संतोष शुक्ला ने बताया कि वाहन पर कंबल लादने की बात हुई थी। कार्य में आनाकानी करने पर डांटा गया। दुर्व्यवहार का आरोप निराधार है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed