{"_id":"59cd415c4f1c1bc1538b4de5","slug":"15066238811620-04-22-jaunpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मारपीट में तीन आरोपियों को चार वर्ष का सश्रम कारावास 20-04-22","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मारपीट में तीन आरोपियों को चार वर्ष का सश्रम कारावास 20-04-22
Updated Fri, 29 Sep 2017 12:07 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जौनपुर। बक्सा थाना क्षेत्र के चककोढिया थाना गांव में 21 वर्ष पूर्व मुकदमेबाजी की रंजिश में दलित महिला तथा उसके पौत्र को फरसे एवं लात मुक्का से मारपीट कर घायल करने के मामले में प्रबंधक सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए गुरुवार को एडीजे चतुर्थ मनोज कुमार ने चार, चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन अनुसार बक्सा थाना क्षेत्र के चककोढिया तारा गांव निवासी सरस्वती देवी ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अपने खेत की सिंचाई पंचम सिंह के पंपिंग सेट से करती थी। मेरा नाती सिकरारा थाना क्षेत्र के प्रेमराज निवासी अशोक कुमार पानी मांगने गया तो पंचम सिंह के लड़के संजय कुमार सिंह ने कहा थोड़ी देर बाद आना। 25 नवंबर 1996 की सुबह वह पानी मांगने गई तो बीरबल पुर निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पुजारी सिंह, संजय कुमार सिंह उर्फ संजू सिंह, अजय कुमार सिंह तथा नरेंद्र सिंह का रिश्तेदार मुकदमेबाजी की रंजिश में फरसे के पास से और लात मुक्का से उसे तथा उसके नाती अशोक कुमार को मारपीटकर घायल कर दिया। अदालत ने नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पुजारी , संजय कुमार सिंह उर्फ संजू तथा अजय कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
अभियोजन अनुसार बक्सा थाना क्षेत्र के चककोढिया तारा गांव निवासी सरस्वती देवी ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अपने खेत की सिंचाई पंचम सिंह के पंपिंग सेट से करती थी। मेरा नाती सिकरारा थाना क्षेत्र के प्रेमराज निवासी अशोक कुमार पानी मांगने गया तो पंचम सिंह के लड़के संजय कुमार सिंह ने कहा थोड़ी देर बाद आना। 25 नवंबर 1996 की सुबह वह पानी मांगने गई तो बीरबल पुर निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पुजारी सिंह, संजय कुमार सिंह उर्फ संजू सिंह, अजय कुमार सिंह तथा नरेंद्र सिंह का रिश्तेदार मुकदमेबाजी की रंजिश में फरसे के पास से और लात मुक्का से उसे तथा उसके नाती अशोक कुमार को मारपीटकर घायल कर दिया। अदालत ने नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पुजारी , संजय कुमार सिंह उर्फ संजू तथा अजय कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन