फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Youth and mother sentenced for kidnapping a teenager

Jalaun News: किशोरी के अपहरण में युवक व मां को सजा

Wed, 22 Jan 2025 12:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Wed, 22 Jan 2025 12:57 AM IST
विज्ञापन
Youth and mother sentenced for kidnapping a teenager
उरई (जालौन)। किशोरी के अपहरण में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई और सहयोग करने पर उसकी मां को तीन साल की सजा सुनाई। एक के खिलाफ सबूत न होने पर उसे दोषमुक्त करार दिया।
विज्ञापन

माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को आठ अक्तूबर 2017 को तहरीर देकर बताया था कि 30 सितंबर 2017 को उसकी नाबालिग बेटी को गोहन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रामलाल, उसकी मां मालती और उसके गांव के ही रहने वाले यासीन अपहरण कर ले गए हैं। पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।
विज्ञापन

12 अक्तूबर 2017 को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में 22 दिसंबर 2017 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई। पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चले ट्रायल के बाद मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें रामलाल को अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि उसकी मां मालती को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यासीन के खिलाफ सबूत न होने के कारण विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed