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Jalaun News: मारपीट में दो को एक-एक साल की सजा

Tue, 28 Nov 2023 12:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 28 Nov 2023 12:01 AM IST
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Two sentenced to one year imprisonment for assault
उरई। महिला से मारपीट के मामले में एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश शिवकुमार ने बुद्धसिंह और नारायण सिंह दोषी पाया। दोनों को एक-एक साल की सजा सुनाई। साथ ही चार-चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया की रेंढर थाना क्षेत्र के धंजा गांव निवासी राकेश कुमारी ने 25 दिसंबर 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि 24 दिसंबर को खेत पर मटर की फसल तुड़वा रही थी। तभी गांव के ही बुद्धसिंह, नारायण सिंह व रामप्रकाश आए और उसकी फसल उखड़ने लगे। मना करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गालीगलौज कर मारपीट की। पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ महिला को अपमानित कर एक रहे होकर गाली गलौज करने व मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 18 नवंबर 2021 को बुद्धसिंह, नारायण सिंह के खिलाफ एससीएसटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तीन साल चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पुरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयान सुनने के विशेष न्यायाधीश शिवकुमार ने बुद्धसिंह, नारायण सिंह को महिला के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी पाते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई। साथ ही चार-चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा। साथ ही अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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