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Jalaun News: महिला को जलाने में पति समेत दो को दस साल की सजा
Tue, 05 Dec 2023 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Tue, 05 Dec 2023 12:10 AM IST
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उरई। महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर जलाने एससी/एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शिवकुमार ने पति समेत दो को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। इन पर अलग-अलग धाराओं में 63-63 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि झांसी जिले के ग्राम सेसा निवासी मुन्नीलाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री उमादेवी ने मर्जी से गांव के ही आरिफ खान से कोर्ट मैरिज कर की थी। शादी के कुछ दिन बाद उसने पुत्री को छोड़ दिया था। चार जुलाई 2021 को उसकी बेटी राजस्थान से बड़ी बहन कंचन के पास से उसके घर आ रही थी। रास्ते में आरिफ से पुत्री की मुलाकात हुई। आरिफ ने 6 जुलाई 2021 को उसकी बेटी के साथ मारपीट कर नशीला पदार्थ खिला दिया। बेहोश होने पर जान से मारने की नियत से जलाकर अजनारी गांव के पास फेंककर भाग गए। स्थानीय लोगो ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसको जिला अस्पताल पहुंचाया था।
महिला ने बताया था कि आरिफ ने कानपुर में निकाह किया था। फिर कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद गुजरात ले गया। उसने चार माह तक रखा। फिर मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद उमा व आरिफ ने अलग-अलग शादी कर ली थी। उमा की दूसरी शादी से नाराज होकर आरिफ और उसके साथी फिरोज ने नशीला पदार्थ खिलाकर मारपीट कर जलाकर फेंक दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने न्यायालय में 6 सितंबर 2021 को चार्जशीट दाखिल की। दो साल चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पूरी हुई।
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दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयान सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश शिवकुमार ने आरिफ व फिरोज को महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर जलाने के मामले में दोषी पाते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 63-63 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड से आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए।
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शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि झांसी जिले के ग्राम सेसा निवासी मुन्नीलाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री उमादेवी ने मर्जी से गांव के ही आरिफ खान से कोर्ट मैरिज कर की थी। शादी के कुछ दिन बाद उसने पुत्री को छोड़ दिया था। चार जुलाई 2021 को उसकी बेटी राजस्थान से बड़ी बहन कंचन के पास से उसके घर आ रही थी। रास्ते में आरिफ से पुत्री की मुलाकात हुई। आरिफ ने 6 जुलाई 2021 को उसकी बेटी के साथ मारपीट कर नशीला पदार्थ खिला दिया। बेहोश होने पर जान से मारने की नियत से जलाकर अजनारी गांव के पास फेंककर भाग गए। स्थानीय लोगो ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसको जिला अस्पताल पहुंचाया था।
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महिला ने बताया था कि आरिफ ने कानपुर में निकाह किया था। फिर कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद गुजरात ले गया। उसने चार माह तक रखा। फिर मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद उमा व आरिफ ने अलग-अलग शादी कर ली थी। उमा की दूसरी शादी से नाराज होकर आरिफ और उसके साथी फिरोज ने नशीला पदार्थ खिलाकर मारपीट कर जलाकर फेंक दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने न्यायालय में 6 सितंबर 2021 को चार्जशीट दाखिल की। दो साल चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पूरी हुई।
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दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयान सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश शिवकुमार ने आरिफ व फिरोज को महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर जलाने के मामले में दोषी पाते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 63-63 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड से आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए।