{"_id":"6530249868ba733bdc077844","slug":"three-thousand-rupees-fine-on-those-found-guilty-of-molestation-orai-news-c-224-1-ori1001-5674-2023-10-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jalaun News: छेड़खानी के दोषी पर तीन हजार रुपये अर्थदंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jalaun News: छेड़खानी के दोषी पर तीन हजार रुपये अर्थदंड
Thu, 19 Oct 2023 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Thu, 19 Oct 2023 12:01 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उरई। महिला से छेड़छाड़ का दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
सिरसाकलार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को वर्ष 2000 में गांव के ही वीरबहादुर के खिलाफ पुत्री से छेड़खानी कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने युवक को पकड़कर जेल दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थीं। 23 साल चले न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन के कोर्ट में ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमे दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वीरबहादुर को दोषी पाते हुए तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
सिरसाकलार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को वर्ष 2000 में गांव के ही वीरबहादुर के खिलाफ पुत्री से छेड़खानी कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने युवक को पकड़कर जेल दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थीं। 23 साल चले न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन के कोर्ट में ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमे दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वीरबहादुर को दोषी पाते हुए तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया।