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Jalaun News: पुजारी से मारपीट में तीन भाइयों को तीन-तीन साल की सजा
Sun, 30 Mar 2025 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sun, 30 Mar 2025 12:19 AM IST
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उरई। मारपीट के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सभी पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सिरसाकलार निवासी सरजू प्रसाद ने 11 अक्टूबर 2012 को थाना पुलिस को तहरीर दी। बताया था कि वह टेंपो से अपने गांव आ रहे थे। रास्ते में दमरास गांव निवासी अशोक कुमार तिवारी, विवेक व देव नारायण ने उन्हें टेंपो से उतारकर लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से मारपीट की। इससे उसे गंभीर चोटें आई थीं। आरोपी मरा समझ छोड़कर भाग गए थे। सूचना पाकर उसके परिजन पहुंचे थे और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां से डॉक्टर ने गंभीर हालत होने पर उसे कानपुर रेफर कर दिया था।
पुलिस ने जानलेवा हमले का प्रयास सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। शनिवार को मामले की पूरी हुई सुनवाई के बाद अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज प्रथम शिवकुमार ने अशोक कुमार, विवेक व देवनारायण को मारपीट में दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई।
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सिरसाकलार निवासी सरजू प्रसाद ने 11 अक्टूबर 2012 को थाना पुलिस को तहरीर दी। बताया था कि वह टेंपो से अपने गांव आ रहे थे। रास्ते में दमरास गांव निवासी अशोक कुमार तिवारी, विवेक व देव नारायण ने उन्हें टेंपो से उतारकर लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से मारपीट की। इससे उसे गंभीर चोटें आई थीं। आरोपी मरा समझ छोड़कर भाग गए थे। सूचना पाकर उसके परिजन पहुंचे थे और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां से डॉक्टर ने गंभीर हालत होने पर उसे कानपुर रेफर कर दिया था।
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पुलिस ने जानलेवा हमले का प्रयास सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। शनिवार को मामले की पूरी हुई सुनवाई के बाद अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज प्रथम शिवकुमार ने अशोक कुमार, विवेक व देवनारायण को मारपीट में दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई।
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