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Jalaun News: तमंचा रखने में तीन दोषियों को छह-छह माह की सजा

Sat, 22 Feb 2025 09:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Sat, 22 Feb 2025 09:44 PM IST
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Three accused sentenced to six months' imprisonment for possession of a gun
उरई (जालौन)। तमंचा रखने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने छह छह माह की सजा सुनाई। साथ ही ढाई ढाई हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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उरई कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान राठ रोड से हमीरपुर जनपद ग्राम जुलौटी निवासी मुमताज को 24 जुलाई 2024 को पकड़कर उसके पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया था। इसी तरह मंडी चौकी पुलिस पुलिस ने इटावा जनपद के ग्राम विचारपुरा निवासी सलमान को 23 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा बरामद व कारतूस बरामद किए थे।
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इसके अलावा कोतवाली पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के चौरसी निवासी दीपक कुमार को 30 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा बरामद किया था। पुलिस ने तीनों लोगों पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रियंका सरन ने तीनों लोगों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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