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Jalaun News: जानलेवा हमले में दोषी युवक को दस साल की कैद
Tue, 29 Aug 2023 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Tue, 29 Aug 2023 11:52 PM IST
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उरई (जालौन)। युवक पर जानलेवा हमले के मामले में जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह ने दोषी युवक को 10 साल की कारावास और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला पांच साल पुराना है।
जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि सिरसाकलार थाना क्षेत्र के जहटौली निवासी राजू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि सात अगस्त 2018 को उसका भाई प्रदीप अपने खेत से मवेशी लेकर घर लौट रहा था। तभी पुलिया के पास बैठे मंगल सिंह ने रंजिश में जान से मारने की नीयत से पेट में चाकू मार दिया। भागते समय मंगल सिंह ने उसे तमंचे से पीठ पर गोली मार दी। जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजू ने मंगल सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने मंगल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मंगल सिंह के खिलाफ छह अक्तूबर 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी। करीब पांच साल चले कोर्ट में ट्रायल के बाद मंगलवार को दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह ने मंगल सिंह को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही अर्थदंड की धनराशि से 30 हजार रुपये पीड़ित प्रदीप को देने का आदेश दिया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि सिरसाकलार थाना क्षेत्र के जहटौली निवासी राजू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि सात अगस्त 2018 को उसका भाई प्रदीप अपने खेत से मवेशी लेकर घर लौट रहा था। तभी पुलिया के पास बैठे मंगल सिंह ने रंजिश में जान से मारने की नीयत से पेट में चाकू मार दिया। भागते समय मंगल सिंह ने उसे तमंचे से पीठ पर गोली मार दी। जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजू ने मंगल सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने मंगल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मंगल सिंह के खिलाफ छह अक्तूबर 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी। करीब पांच साल चले कोर्ट में ट्रायल के बाद मंगलवार को दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह ने मंगल सिंह को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही अर्थदंड की धनराशि से 30 हजार रुपये पीड़ित प्रदीप को देने का आदेश दिया है।
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