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Jalaun News: महिला से दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष की कारावास, पांच हजार अर्थदंड

Fri, 09 Dec 2022 04:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Dec 2022 04:30 AM IST
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Ten years imprisonment, five thousand fine in the case of rape of a woman
उरई। तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर युवक को कोर्ट ने दस वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता अनूप उपाध्याय ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला को शादी का झांसा देकर झांसी जनपद के शाहजहांपुर निवासी गोपाल उर्फ पंजाब सिंह ने 17 फरवरी 2017 को उससे दुष्कर्म किया था। महिला की तहरीर पर 17 जून 2017 में कोतवाली में झांसी निवासी गोपाल, जयराम, कुसमा, दिनेश, सुंदरी, द्वारका प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद आजाद की कोर्ट में चल रही थी। पांच साल तक चली सुनवाई के दौरान गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने गोपाल उर्फ पंजाब सिंह को दोषी पाया। आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने उसे दस वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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