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सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर लगेगा जुर्माना

Tue, 03 Mar 2020 12:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Mar 2020 12:36 AM IST
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Smoking will be fined in public place
सीएमओ बीएम खैर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते डीएम मन्नान अख्तर - फोटो : ORAI
उरई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर की मौजूदगी में जालौन जनपद को धूम्रपान मुक्त नगर घोषित किया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर दंडित करने का प्रावधान किया गया है।
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डीपीएम डा. प्रेमप्रताप सिंह ने तंबाकू अधिनियम की धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर यूनीवर्सिटी लखनऊ एवं वालेंटियर हेल्थ एसोसिएशन ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के बारे में सर्वे किया था। सर्वे के आधार पर फर्रुखाबाद, कन्नौज, मुरादाबाद, जालौन, आंबेडकर नगर को धूम्रपान मुक्त जनपद के लिए संस्तुति की थी। उसी के आधार पर उरई को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया है।
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डीएम डा. मन्नान अख्तर ने धूम्रपान मुक्त जनपद के लिए जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय अध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्मिकों को अपने काम के साथ साथ तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करें। इस दौरान सीएमओ डा. अल्पना बरतारिया, एसपी डा. सतीश कुमार, एडीएम पीके सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट एचएस शुक्ला, डीआईओएस भगवत पटेल, एसीएमओ डा. बीएम खैर, डा. मुकेश राजपूत, प्रवीण जादौन, तृप्ति यादव, महेश कुमार को सम्मानित किया गया।
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