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मणींद्र महाराज और दरोगा पर बढ़ी आर्म्स एक्ट की धारा

Sat, 22 Feb 2020 12:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 22 Feb 2020 12:06 AM IST
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Section of Arms Act increased on Manindra Maharaj and Inspector
27 दिसंबर को प्रकाशित खबर का पीडीएफ - फोटो : ORAI
उरई/रामपुरा (जालौन)। निनावली गांव स्थित आश्रम में युवक की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बाबा और दरोगा पर आर्म्स एक्ट की धारा और बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि धारा बढ़ने से बाबा और दरोगा दोनों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इंस्पेक्टर आरके सिंह का कहना है कि बढ़ी हुई धारा को भी विवेचना में शामिल किया जाएगा।
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बता दें कि रामपुरा थाना क्षेत्र के निनावली जागीर गांव में स्थित आश्रम में 26 दिसंबर की सुबह सेवादार रविशंकर उर्फ कल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब पुलिस ने रवि के पिता ब्रह्मप्रकाश पांडेय की तहरीर पर बाबा मणींद्र महाराज व दरोगा राजेंद्र तिवारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था और बाद में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में थाना पुलिस ने सेवादार रवि के पिता की तहरीर पर बाबा व दरोगा के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की है। इंस्पेक्टर का कहना है कि घटना के बाद हत्या का मामला दर्ज हुआ था, सर्विस रिवाल्वर भी पुलिस की जांच में शामिल है, अब आर्म्स एक्ट की धारा को भी विवेचना में शामिल किया जाएगा।

हत्यारोपी बाबा मणीद्र महाराज की फोटो

हत्यारोपी बाबा मणीद्र महाराज की फोटो- फोटो : ORAI

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