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छेड़छाड़ में युवक को चार साल की कैद, 40 हजार जुर्माना
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उरई। घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोष साबित होने पर युवक को अपर जिला जज पाक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने चार चाल की कैद और चालीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला कैलिया थाना क्षेत्र का है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 सितंबर 2017 को वह घरवालों के साथ खेत पर गया था। घर में बेटी (15) अकेली थी, तभी गांव का ही मोहन पुत्र लल्लू सिंह घर में घुस आया और बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी चिल्लाने पर मोहन भाग गया। बाद में पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मोहन को जेल भेज दिया था।
शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला जज पाक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने मोहन का चार साल के कारावास और चालीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 सितंबर 2017 को वह घरवालों के साथ खेत पर गया था। घर में बेटी (15) अकेली थी, तभी गांव का ही मोहन पुत्र लल्लू सिंह घर में घुस आया और बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी चिल्लाने पर मोहन भाग गया। बाद में पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मोहन को जेल भेज दिया था।
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शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला जज पाक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने मोहन का चार साल के कारावास और चालीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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