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Jalaun News: युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने में सगे भाइयों को उम्रकैद
Wed, 02 Aug 2023 12:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Wed, 02 Aug 2023 12:39 AM IST
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उरई। युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या के मामले में जिला जज ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला पांच साल पुराना है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) लखनलाल निरंजन ने बताया कि गोहन थाना क्षेत्र के भाऊपुरा निवासी धीरेंद्र उर्फ अन्नू पुत्र श्यामाचरन प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 7 नवंबर 2018 की शाम सात बजे वह अपने भाई रवींद्र उर्फ चिंटू के साथ घर पर दीवाली की पूजा करने के बाद खेतों में पूजा करने जा रहा था। रास्ते में गजेंद्र और नीरज कुशवाहा पुत्रगण जयराम ने कुल्हाड़ी से रवींद्र उर्फ चिंटू पर हमला कर दिया। जिससे रवींद्र की मौके पर ही मौत हो गई।
इस मामले में विवेचना कर रहे गोहन थानाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा ने 16 मार्च 2019 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले का ट्रायल जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद सगे भाई गजेंद्र और नीरज को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) लखनलाल निरंजन ने बताया कि गोहन थाना क्षेत्र के भाऊपुरा निवासी धीरेंद्र उर्फ अन्नू पुत्र श्यामाचरन प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 7 नवंबर 2018 की शाम सात बजे वह अपने भाई रवींद्र उर्फ चिंटू के साथ घर पर दीवाली की पूजा करने के बाद खेतों में पूजा करने जा रहा था। रास्ते में गजेंद्र और नीरज कुशवाहा पुत्रगण जयराम ने कुल्हाड़ी से रवींद्र उर्फ चिंटू पर हमला कर दिया। जिससे रवींद्र की मौके पर ही मौत हो गई।
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इस मामले में विवेचना कर रहे गोहन थानाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा ने 16 मार्च 2019 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले का ट्रायल जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद सगे भाई गजेंद्र और नीरज को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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