फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   One gets 20 years imprisonment for raping a teenager

Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म में एक को बीस साल का कारावास

Sat, 09 Nov 2024 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Sat, 09 Nov 2024 12:32 AM IST
विज्ञापन
One gets 20 years imprisonment for raping a teenager
उरई। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को बीस साल की सजा सुनाकर 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन

चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 24 अप्रैल 2017 को थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सहाव निवासी अर्जुन 11 अप्रैल 2017 को बहलाकर ले गया था। तब पुलिस ने अपहरण सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। पुलिस ने फोन की लोकेशन के आधार पर अर्जुन को 20 जून 2017 को गिरफ्तार कर उसके पास से किशोरी को खोज लिया था। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराकर कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराए।
विज्ञापन

जहां किशोरी ने दुष्कर्म की बात कही। पुलिस ने अर्जुन को नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के सहित अन्य धाराओं में जेल भेज दिया। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों आधार पर विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने अर्जुन को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई। 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।म
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed