फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Husband convicted in dowry death case; verdict on sentencing due on the 17th.

Jalaun News: दहेज हत्या में पति दोषी, 17 को सजा पर आएगा फैसला

Tue, 15 Sep 2026 12:55 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Husband convicted in dowry death case; verdict on sentencing due on the 17th.
उरई। डकोर कोतवाली क्षेत्र के धरगुवा गांव में विवाहिता की दहेज के लिए की गई हत्या के मामले में सोमवार को विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश भारतेंदु सिंह की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार दिया। अब 17 सितंबर को सजा की अवधि तय की जाएगी।
विज्ञापन


धरगुवा निवासी खूब चंद्र राजपूत की शादी वर्ष 2017 में हमीरपुर जिले की हेमवती के साथ हुई थी। 15 दिसंबर 2022 को हेमवती की ससुराल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर मृतका के चचेरे भाई नंदकिशोर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि दहेज की मांग को लेकर उसके पति ने उसकी हत्या कर दी।
विज्ञापन

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही तहरीर के आधार पर आरोपी पति को उसी दिन हिरासत में ले लिया था। रिपोर्ट दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। घटना के समय से ही आरोपी जेल में बंद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने खूब चंद्र राजपूत को दोषी करार दिया। अब दोषी को 17 को सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed