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Jalaun News: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर हत्या की धारा बढ़ी
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कोंच। 29 अक्तूबर की रात कोच के एक होटल में हुए बावर्ची गोलीकांड मामले में पुलिस ने पूर्व पंचायत अध्यक्ष के बेटे सहित दूसरे आरोपी पर हत्या की धारा बढ़ा दी है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर संशोधित रिपोर्ट तैयार की है।
29 अक्तूबर की रात होटल आशीर्वाद में बावर्ची महेश की गोली लगने से मौत हो गई थी। यह गोली कथित रूप से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन निरंजन के बेटे हिमांशु निरंजन की बंदूक से चली थी। घटना के बाद बावर्ची की पत्नी ने हिमांशु निरंजन, बाउंसर संदीप और देवेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य संकलन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पाया कि संदीप घटना में सीधे तौर पर शामिल था, जबकि हिमांशु की बंदूक से गोली चलने की पुष्टि हुई थी। पहले पुलिस ने मामला अकस्मात मृत्यु के तहत दर्ज किया था, परंतु कोर्ट के निर्देश के बाद रिपोर्ट में संशोधन कर हत्या की धारा सहित नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। पुलिस ने संदीप और हिमांशु दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब मामले की जांच नए सिरे से की जा रही है।
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29 अक्तूबर की रात होटल आशीर्वाद में बावर्ची महेश की गोली लगने से मौत हो गई थी। यह गोली कथित रूप से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन निरंजन के बेटे हिमांशु निरंजन की बंदूक से चली थी। घटना के बाद बावर्ची की पत्नी ने हिमांशु निरंजन, बाउंसर संदीप और देवेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य संकलन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पाया कि संदीप घटना में सीधे तौर पर शामिल था, जबकि हिमांशु की बंदूक से गोली चलने की पुष्टि हुई थी। पहले पुलिस ने मामला अकस्मात मृत्यु के तहत दर्ज किया था, परंतु कोर्ट के निर्देश के बाद रिपोर्ट में संशोधन कर हत्या की धारा सहित नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। पुलिस ने संदीप और हिमांशु दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब मामले की जांच नए सिरे से की जा रही है।
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