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Jalaun News: महिला पर फावड़े से हमला करने वाले को 10 साल की कैद

Sun, 17 May 2026 12:32 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 17 May 2026 12:32 AM IST
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Man who attacked woman with a shovel gets 10 years' imprisonment
उरई। 11 साल पहले घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला करने और नकदी लूटने के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी की अदालत ने सुनाया है।
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मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पटेल नगर का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहल्ला निवासी अनिल कुमार ने एक मार्च 2015 को कोंच कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 15 फरवरी 2015 की शाम करीब आठ बजे उसकी मां कुंवरबाई घर की कुंडी लगाकर खेत गई थीं। वह लौटीं तो मोहल्ले का रहने वाला मुवीन उनके घर के अंदर खड़ा मिला।
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महिला द्वारा घर में आने का कारण पूछने पर उसने कंडे लेने की बात कही। आरोप है कि जैसे ही महिला घर के अंदर जाने लगी, तभी मुवीन ने फावड़े से उनके सिर पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गईं और उनके सिर से काफी खून बहने लगा। इसके बाद मुवीन घर में रखे बक्से से दस हजार रुपये और बैंक पासबुक लेकर भाग गया।
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महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। पुलिस ने अनिल कुमार की तहरीर पर मुवीन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने तीन मार्च 2015 को आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फावड़ा और कुछ नकदी भी बरामद की थी। बाद में आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जिला कारागार उरई भेज दिया गया।


विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 17 जून 2016 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी मुवीन को धारा 459 आईपीसी में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा विभिन्न धाराओं में कुल चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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