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Jalaun News: मासूम से छेड़खानी करने वाले को पांच साल की कैद
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उरई। पांच साल पहले घर में घुसकर मासूम से छेड़खानी करने वाले को कोर्ट ने पांच साल की कैद सुनाई है। 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाना पुलिस को सात अक्तूबर 2020 तहरीर दी। इसमें बताया कि उसकी 10 वर्षीय बेटी छह अक्तूबर को 2020 को घर पर अकेली थी। गांव का ही मुकेश उसके घर के अंदर आ कर उसकी बेटी से छेड़खानी करने लगा। उसने चीखा तो वह मोहल्ले के लोगों को आता देख मौके से भाग गया। पुलिस ने छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी को घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 30 मार्च 2022 को पॉक्सो एक्ट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। इसमें पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस हुई। गवाह और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने आरोपी मुकेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाना पुलिस को सात अक्तूबर 2020 तहरीर दी। इसमें बताया कि उसकी 10 वर्षीय बेटी छह अक्तूबर को 2020 को घर पर अकेली थी। गांव का ही मुकेश उसके घर के अंदर आ कर उसकी बेटी से छेड़खानी करने लगा। उसने चीखा तो वह मोहल्ले के लोगों को आता देख मौके से भाग गया। पुलिस ने छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी को घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 30 मार्च 2022 को पॉक्सो एक्ट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। इसमें पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस हुई। गवाह और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने आरोपी मुकेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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