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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

Thu, 14 May 2026 01:20 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 14 May 2026 01:20 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a teenager
उरई। दो साल पहले किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की कैद सुनाई है। तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि वह झांसी किसी काम से गया था। घर में उनकी पत्नी व 12 वर्षीय पुत्री थी। 20 दिसंबर 2024 की रात घर पर थी तभी किराये पर रहने वाले पड़ोसी ग्राम धगुवां कला थाना ऐट निवासी कमलेश उर्फ कद्दू घर में घुस गया। उसकी पत्नी सो रही थी। उसी समय उसने 12 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके चिल्लाने पर युवक जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। जब वह घर आया तो पुत्री ने पूरी घटना बात बताई। पुलिस ने पिता की तहरीर पर दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। किशोरी का डाॅक्टरी परीक्षण कराया और कोर्ट में कलम बंद बयान दर्ज कराए थे। पीड़िता ने कोर्ट में दुष्कर्म की बात कही थी। पुलिस ने युवक को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। बुधवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने आरोपी कमलेश उर्फ कद्दू को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई और तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। आरोपी जमानत पर रिहा चल रहा था। सजा होने के बाद कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
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