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Jalaun News: बंदियों को विधिक सहायता दिलाने के निर्देश

Wed, 30 Oct 2024 11:37 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Oct 2024 11:37 PM IST
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Instructions to provide legal aid to prisoners
उरई। जनपद न्यायाधीश अचल सचदेव ने जिला कारागार का मासिक भ्रमण किया। उन्हाेंने बंदियों से पूछताछ करते हुए उनकी समस्याओं को समझा और जेल प्रशासन को निर्देश दिए।
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जिला जज ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि कोई भी ऐसा बंदी जिसका निजी अधिवक्ता न हो, विधिवत न्यायालयों में पैरवी न हो पा रही हो, को विधिक सहायता दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी विचाराधीन बंदी को पैरवी के लिए सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित न्यायालय में बंदी की ओर से प्रार्थनापत्र दिलवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की सुविधा उपलब्ध हो सके। बंदियों की नियमानुसार जेल अपील कराई जाए।
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इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व एडीजे राजीव सरन, सीजेएम अभिषेक खरे, प्रभारी जेल अधीक्षक प्रदीप कुमार, कारागार चिकित्साधिकारी डॉ. राहुल वर्मन, अरविंद सिन्हा, अमर सिंह, शुभम शुक्ला आदि मौजूद रहे।
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