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Jalaun News: पति-पत्नी को तीन-तीन साल की सजा
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उरई। व्यापार में साझेदारी और मोटे मुनाफे का लालच देकर सेवानिवृत्त स्टाफ नर्स से 40 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के मामले में अदालत ने पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तुलसीनगर निवासी रमा सिंह ने 23 नवंबर 2022 को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि वह राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कोंच से सेवानिवृत्त 66 वर्षीय स्टाफ नर्स हैं। उन्होंने शिकायत में कहा था कि आरोपी दंपती उनके अत्यंत परिचित थे और वह उन पर पूरा भरोसा करती थीं।
आरोप है कि तुलसी नगर निवासी सुनील खन्ना और उसकी पत्नी गीता खन्ना ने उन्हें आरओ वाटर प्लांट, कोल्ड ड्रिंक प्लांट और पानी सप्लाई के व्यवसाय में अच्छा अनुभव होने का दावा किया। उन्होंने सुरक्षित निवेश और अधिक मुनाफे का लालच देते हुए वादिनी को 40 से 50 लाख रुपये निवेश करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साझेदारी में कारोबार शुरू करने, आवश्यक लाइसेंस लेने और मशीनें खरीदने का आश्वासन दिया।
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वादिनी ने उनकी बातों पर विश्वास कर अपने भारतीय स्टेट बैंक की राठ रोड शाखा स्थित खाते से कई चेकों के माध्यम से आरोपियों को बड़ी धनराशि दे दी। आरोप है कि रुपये लेने के बाद न तो कोई व्यवसाय शुरू किया गया और न ही रकम वापस की गई। जब उन्होंने धनराशि वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगे और अभद्रता तथा धमकी देने लगे।
मामले में कोतवाली पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी की और 13 जनवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। ट्रायल के दौरान वादिनी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
करीब चार वर्ष तक चली सुनवाई के बाद गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन अंकिता सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुनील खन्ना और उसकी पत्नी गीता खन्ना को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तुलसीनगर निवासी रमा सिंह ने 23 नवंबर 2022 को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि वह राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कोंच से सेवानिवृत्त 66 वर्षीय स्टाफ नर्स हैं। उन्होंने शिकायत में कहा था कि आरोपी दंपती उनके अत्यंत परिचित थे और वह उन पर पूरा भरोसा करती थीं।
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आरोप है कि तुलसी नगर निवासी सुनील खन्ना और उसकी पत्नी गीता खन्ना ने उन्हें आरओ वाटर प्लांट, कोल्ड ड्रिंक प्लांट और पानी सप्लाई के व्यवसाय में अच्छा अनुभव होने का दावा किया। उन्होंने सुरक्षित निवेश और अधिक मुनाफे का लालच देते हुए वादिनी को 40 से 50 लाख रुपये निवेश करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साझेदारी में कारोबार शुरू करने, आवश्यक लाइसेंस लेने और मशीनें खरीदने का आश्वासन दिया।
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वादिनी ने उनकी बातों पर विश्वास कर अपने भारतीय स्टेट बैंक की राठ रोड शाखा स्थित खाते से कई चेकों के माध्यम से आरोपियों को बड़ी धनराशि दे दी। आरोप है कि रुपये लेने के बाद न तो कोई व्यवसाय शुरू किया गया और न ही रकम वापस की गई। जब उन्होंने धनराशि वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगे और अभद्रता तथा धमकी देने लगे।
मामले में कोतवाली पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी की और 13 जनवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। ट्रायल के दौरान वादिनी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
करीब चार वर्ष तक चली सुनवाई के बाद गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन अंकिता सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुनील खन्ना और उसकी पत्नी गीता खन्ना को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।