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Jalaun News: गैंगस्टर के दोषी को दो साल की कैद
Sun, 30 Jun 2024 03:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sun, 30 Jun 2024 03:07 AM IST
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उरई। समाज में आम जनमानस को डरा धमकाकर कर अपने आर्थिक लाभ के लिए दहशत फैलाकर धन अर्जित करने के मामले दोषी को अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने दो साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
उरई कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी हीरासिंह ने एट थाना क्षेत्र के खरुसा गांव निवासी राजू उर्फ राजकुमार के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 19 मई 2011 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसका ट्रायल अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह की अदालत में चल रहा था। शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर राजू उर्फ राजकुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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उरई कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी हीरासिंह ने एट थाना क्षेत्र के खरुसा गांव निवासी राजू उर्फ राजकुमार के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 19 मई 2011 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसका ट्रायल अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह की अदालत में चल रहा था। शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर राजू उर्फ राजकुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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