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Jalaun News: 227 किलो गांजा बरामदगी मामले में चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट

Sat, 17 Oct 2026 01:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:30 AM IST
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Gangster Act invoked against four accused in case involving seizure of 227 kg of ganja (cannabis)
कालपी। दो कारों से 227.250 किलोग्राम गांजा बरामद होने के मामले में आटा थाना पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी गिरोह बनाकर गांजे की आपूर्ति, परिवहन और बिक्री करते थे।
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पुलिस के अनुसार गिरोह में बागपत जिले के राजीव पंवार, आदित्य, मोहम्मद खान और शमीम शामिल हैं। चारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का आरोप है कि गिरोह के सदस्य मादक पदार्थों की तस्करी से आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे थे।
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पुलिस सूत्रों के मुताबिक 29 अगस्त 2026 को दो संदिग्ध कारों की तलाशी के दौरान सात बैगों में रखे गांजे के 38 पैकेट बरामद किए गए थे। यूके नंबर की कार से 11 पैकेट मिले थे, जिनका वजन 66.850 किलोग्राम था। वहीं, यूपी नंबर की दूसरी कार से 27 पैकेट गांजा बरामद हुआ था, जिसका वजन 160.400 किलोग्राम था। दोनों वाहनों से कुल 227.250 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।
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