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Jalaun News: नशीले पाउडर की तस्करी में पांच हजार रुपये जुर्माना
Fri, 30 Aug 2024 03:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Fri, 30 Aug 2024 03:03 AM IST
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उरई। नशीले पाउडर की तस्करी करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के अलावा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
कोंच कोतवाली के उपनिरीक्षक बलराम शर्मा ने एक जनवरी 2024 को चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना नाम ब्रजेश कुमार निवासी मोहल्ला गोखलेनगर कोंच बताया। उसके झोले से पुलिस ने 25 किलो 260 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया। पुलिस ने ब्रजेश को एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर जेल भेज दिया। पुलिस ने 29 फरवरी 2024 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। छह माह चले ट्रायल के बाद गुरुवार को अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने ब्रजेश कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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कोंच कोतवाली के उपनिरीक्षक बलराम शर्मा ने एक जनवरी 2024 को चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना नाम ब्रजेश कुमार निवासी मोहल्ला गोखलेनगर कोंच बताया। उसके झोले से पुलिस ने 25 किलो 260 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया। पुलिस ने ब्रजेश को एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर जेल भेज दिया। पुलिस ने 29 फरवरी 2024 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। छह माह चले ट्रायल के बाद गुरुवार को अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने ब्रजेश कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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