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सामग्री वितरण में गड़बड़ी पर चमेंड़ के कोटेदार पर एफआईआर
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कोंच। राशन वितरण में गड़बड़ी करने के आरोप में ग्राम चमेड़ के कोटेदार के खिलाफ आपूर्ति निरीक्षक ने कोंच कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।
आपूर्ति निरीक्षक मनोज तिवारी ने बताया कि रविवार को जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्यालय उरई और उन्होंने ग्राम चमेंड़ के कोटेदार शिवाकांत गोस्वामी की सरकारी राशन वितरण की दुकान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में दुकान बंद मिली थी। घर में मौजूद परिजनों से दुकान खुलवाई गई।
दुकान में गेहूं व चावल का स्टाक नहीं मिला। चीनी मात्र 90 किलो मिली थी। जबकि कोटेदार द्वारा दूसरे चक्र में मात्र 8.3 प्रतिशत कार्डधारकों को ही राशन सामग्री दी गई थी। राशन सामग्री की कालाबाजारी किए जाने को लेकर कार्डधारक मंजेश राजा, सुरेश, बृजमोहन, ऊषा, उर्मिला ने बयान भी दर्ज कराए हैं। इस मामले को लेकर आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने कोटेदार शिवाकांत के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। आपूर्ति निरीक्षक ने कोटेदारों को हिदायत दी कि प्रत्येक माह में निर्धारित समय व निर्धारित मूल्य पर सभी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराएं।
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आपूर्ति निरीक्षक मनोज तिवारी ने बताया कि रविवार को जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्यालय उरई और उन्होंने ग्राम चमेंड़ के कोटेदार शिवाकांत गोस्वामी की सरकारी राशन वितरण की दुकान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में दुकान बंद मिली थी। घर में मौजूद परिजनों से दुकान खुलवाई गई।
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दुकान में गेहूं व चावल का स्टाक नहीं मिला। चीनी मात्र 90 किलो मिली थी। जबकि कोटेदार द्वारा दूसरे चक्र में मात्र 8.3 प्रतिशत कार्डधारकों को ही राशन सामग्री दी गई थी। राशन सामग्री की कालाबाजारी किए जाने को लेकर कार्डधारक मंजेश राजा, सुरेश, बृजमोहन, ऊषा, उर्मिला ने बयान भी दर्ज कराए हैं। इस मामले को लेकर आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने कोटेदार शिवाकांत के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। आपूर्ति निरीक्षक ने कोटेदारों को हिदायत दी कि प्रत्येक माह में निर्धारित समय व निर्धारित मूल्य पर सभी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराएं।
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