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Jalaun News: बेटी के शारीरिक शोषण में पिता को 22 साल की कैद

Tue, 18 Apr 2023 12:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Tue, 18 Apr 2023 12:42 AM IST
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Father jailed for 22 years for physically abusing daughter
उरई। बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर सिंह ने 22 साल की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह ट्रायल छह माह 25 दिन में पूरा हो गया। मामला कदौरा थाना क्षेत्र का है। मामले की रिपोर्ट नाबालिग की नानी ने दर्ज कराई थी।
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कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग नातिन उनके साथ रहती थी। वह कुछ बीमार रहती थी। एक दिन उसका पिता आया और इलाज के बहाने नातिन को अपने साथ ले गया। इस दौरान नातिन के साथ उसने कई बार दुष्कर्म किया। जब करीब तीन महीने बाद नानी नाबालिग से मिलने आई तो नाबालिग ने पूरी घटना अपनी नानी को बताई।
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इस पर नानी ने 5 जून 2022 को इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तब से वह जेल में ही है। जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन के निर्देशन में शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत गुर्जर और ब्रजराज सिंह राजपूत ने अभियोजन की तरफ से इस मामले में पैरवी की। सोमवार को ट्रायल पूरा होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर सिंह की अदालत ने पिता को दोषी पाते हुए 22 साल की कैद और पचास हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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