फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   death,court,judge,advocate,doctor

दो सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास

Thu, 31 Mar 2022 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 31 Mar 2022 12:39 AM IST
विज्ञापन
death,court,judge,advocate,doctor
उरई। घर में घुसकर हत्या के मामले में दो भाइयों समेत चार दोषियों को अपर जिला जज प्रथम सुरेश चंद्र ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा। मामला करीब 23 साल पुराना है।
विज्ञापन

मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि रेंढर थाना क्षेत्र के डाबर निवासी नीरज गोस्वामी ने 24 मई 1999 को रेंढर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में था कि पिता गोपीनाथ घर में चारपाई पर लेटे थे। उनके पास लाइसेंसी बंदूक भी थी। तभी गांव के मुलू व बाबूराम व देवप्रसाद घर में घुस आए और गोपीनाथ को कुल्हाड़ी से मारने लगे। शोरगुल सुनकर बेटे नीरज ने बीचबचाव करना चाहा तो हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट की। यही नहीं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी हमलावरों ने मारपीट की। इसी बीच हमलावरों का साथी मंगली भी आ गया और उसने भी कुल्हाड़ी से नीरज, चाची मालती को चोट पहुंचाई। शोरशराबा सुनकर लोगों को आता देखकर हमलावर भाग गए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और गोपीनाथ को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने गोपीनाथ को मृत घोषित कर दिया। दोनों पक्षों के गवाहों और अधिवक्ताओं की जिरह के बाद बुधवार को अपर जिला जज प्रथम सुरेश चंद्र प्रथम ने मुलू और उसके भाई बाबूराम के अलावा देवप्रसाद और मंगली को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed