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बदमाश को सात साल की कैद
ब्यूरो, अमर उजाला जालौन
Updated Fri, 16 Dec 2016 11:30 PM IST
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यात्रियाें को नशीली गोलियां खिलाकर अचेत कर उनसे लूटपाट करने के आरोपी को गैंगस्टर एक्ट जज मनोज कुमार शुक्ला ने सात साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शहर कोतवाली पुलिस ने 13 फरवरी 2013 को शहर के काेंच बस स्टैंड के पास संदिग्ध हालत में जा रहे विजय बाल्मीकि निवासी गांव मिश्रीपुर थाना कुरारा, हमीरपुर हाल मुकाम विजय गेस्ट हाउस इंद्रानगर उरई को नशीली गोलियाें के साथ गिरफ्तार किया था।
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पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह यात्रियाें को नशीली गोलियां चाय आदि में मिलाकर पिला देता था और जब वह अचेत हो जाता थे, तो उनका सामान न पैसा लेकर भाग जाता था। इस मामले की सुनवाई गैंगस्टर एक्ट जज मनोज कुमार शुक्ला की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को दोनाें पक्षाें के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जज ने आरोपी विजय पर दोष सिद्ध होने पर उसे सात साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने की।
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