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नशीला पदार्थ बेचने पर दो को दस-दस साल कैद

Tue, 30 Aug 2016 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, जालौन
अमर उजाला ब्यूरो, जालौन Updated Tue, 30 Aug 2016 11:29 PM IST
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Two to ten years in jail for selling drugs
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
नशीले पाउडर के साथ पकड़े गए दो आरोपियों पर आरोप साबित होने के बाद एडीजे तृतीय मनोज शुक्ला ने दोनों अभियुक्तों को दस-दस साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।
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जानकारी के मुताबिक, बीते 20 अगस्त 2014 को जालौन के तत्कालीन कोतवाल वीपी चतुर्वेदी ने गश्त के दौरान दो आरोपी महेशचंद्र गुपता निवासी पुराना हाता जालौन व उसके साथी दानिश निवासी भवानी राम को नशीले पदार्थ डाईजापाम की सप्लाई करते नगर से रंगे हाथों पकड़ा था और उनके कब्जे से नशीला पाउडर बरामद कर आरोपियों के  खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्जकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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इस मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय के जज मनोज शुक्ला की अदालत में मुकदमा चल रहा था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील व साक्ष्य के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर 10-10 साल की सजा व एक-एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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