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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Two to five years imprisonment in Gangster Act

गैंगस्टर एक्ट में दो को पांच साल की कैद

Tue, 18 Jul 2017 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/उरई
अमर उजाला ब्यूरो/उरई Updated Tue, 18 Jul 2017 11:46 PM IST
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उरई (ब्यूरो)। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने मंगलवार को गैंगस्टर के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अशोक कुमार पुत्र मूलचंद्र निवासी ग्राम खकसीस थाना रेढ़र व इंदल पुत्र शंकर को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजन अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि दोनों को समाज में गिरोह बनाकर अपराधिक क्रिया कलाप में दोषी पाया गया है। दोनों की जमानत रद्द करा कारावास की सजा सुनाई गई है।
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